You are currently viewing Save Capital Gain Tax on Property Sale | प्रॉपर्टी को बेचने पर कितना टैक्स लगता है?

Save Capital Gain Tax on Property Sale | प्रॉपर्टी को बेचने पर कितना टैक्स लगता है?

Save Capital Gain Tax on Property Sale: दोस्तों आज के समय में लोग प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के पीछे सिर्फ दो ही उद्देश्य होते है पहला निवेश के लिए और दूसरा रिहायश के लिए। लेकिन इसके अलावा कई बार लोग पैसे की जरूरत के लिए भी प्रापर्टी को बेचते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते है शुरुआत में कोई व्यक्ति 2बीएचके के मकान में रहता है लेकिन परिवार के सदस्यों की संख्या बड़ने पर वो इस घर को बेच कर एक बड़ा मकान लेता हैं। मकान बेचने पर कितना टैक्स देना होगा। इस तरह के काई सारे प्रश्न उसके दिमाग में आया करते हैं।

आज के इस लेख में हम आपको प्रॉपर्टी को बेचने पर कितन टैक्स लगता हैं? और कौन सा टैक्स लगता हैं? और कितन टैक्स देना होगा? यह सब आपको इस लेख में जानने को मिलेगा। इसके लिए आप यह लेख अंत तक पढ़े।

प्रॉपर्टी को बेचने पर कौन सा टैक्स लगता है?

दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें यदि कोई व्यक्ति रेसिडेंशियल praporrty को बेचता है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना होता हैं। हिंदी में इसे पूंजीगत लाभ भी कहा जाता हैं। जमीन को बेचने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है उसको कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। इस लाभ को प्रपोर्टी को खरीदने एवम उसके बेचने के बाद बचे हुए पैसे पर इसको निकाला जाता हैं।

इसे भी पढ़े – UP Bijli Bill Kaise Dekhe – यूपी ग्रामीण बिजली बिल कैसे चेक करें? | How to check online UP electricity bill?

प्रॉपर्टी को बेचने पर कितना टैक्स देना होता है?Save Capital Gain Tax on Property Sale

दोस्तों यदि आप अपनी किसी रेजिडेंशियल Save Capital Gain Tax on Property Sale प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो इसमें आपको कैपिटल गेन दो प्रकार से देना होता है पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अल्पकालिक पूंजीगत लाभ एवम दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी की दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर होता हैं।

उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने किसी निश्चित तारीख को अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदा है तथा उसके 2 साल के भीतर ही यदि आप उस जमीन को बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन देना होता है वहीं यदि आप इस जमीन को 24 महीने बाद बेचेंगे तो आपको लोंग टर्म कैपिटल गेन देना होता हैं।

प्रॉपर्टी की बिक्री पर कितना टैक्स देना होता है?

यदि आप शर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते है तो राशि आपके टोटल इनकम में जुड़ जाता हैं। आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते है उस हिसाब से टैक्स लिया जाता हैं। यह टैक्स अधिकतम 30% तक कटता हैं। इस टैक्स में आपको महगाई की दर को एडजस्ट करने की सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त होता हैं। वही आपको लॉग टर्म कैपिटल गेन प्लैट 20% की दर से कैपिटल गेन टैक्स देना होता हैं। आपको लॉग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्शन का अधिक फायदा मिलता हैं।

इंडेक्शंस क्या होता हैं ?

इंडेक्टशन को हम टैक्स देनदारी को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग खरीद मूल्य को नियंत्रित करना होता हैं। ताकि उस राशि पर मुद्रा स्फिती का के प्रभाव को दिखाया जा सके। इसमें निवेश की राशि को अधिक बड़ा कर दिखाया जाता है इसके अलावा मुनाफे की रकम को कम करके दिखाना होता हैं तो indection का प्रयोग किया जाता हैं।

इसे भी पढ़े – Labour Court me Complaint kaise kare | लेबर कोर्ट हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स

जैसे जैसे महगाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंडेक्स भी बड़ता जाता हैं। उदाहरण के लिए मान लेते है की महगाईं का इंडेक्स 100 पर है यदि एक साल में मंहगाई 10 प्रतिशत बढ़ती है तो इसमें एक साल बाद इंडेक्स 110 पहुंच जाएगा। दोस्तों सरकार महंगाई बढ़ने के साथ दी हर साल इंडेक्स को बढ़ाती है महंगाई सूची सूचकांक सरकार ने 1981 से बनाना शुरू किया था। उस समय सरकार ने इस सूचकांक को 100 पर रखा था। लेकिन सरकार ने बाद में इसको बदल दिया था। 1981 से बदलकर इसको 2001 कर दिया गया था। अगर 2017-2018 की बात करे तो यह 272 पर था। लेकिन 2020 से 2021 तक यह 301 पर रहा हैं।

Save Capital Gain Tax on Property Sale
आप मुनाफे की गणना निम्न प्रकार से कर सकते हैं।  

लागत मूल्य= लागत मूल्य × बिक्री के साल का cii / खरीद के साल का cii

इसका प्रयोग करने के बाद उसको असल कैपिटल गेन मुनाफा माना जाएगा। आपको इसी पर टैक्स देना होता हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे की सैलरी एवम इनकम से होने वाली आय को इसके दायरे से दूर रखा जाता हैं।

इसे भी पढ़े – Pradhan Mantri Awas Yojana List 2022 | न्यू प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? Pradhan Mantri Urban Awas Yojana List 2022

प्रॉपर्टी बेचने पर आप कैपिटल गेन टैक्स देने से कैसे बचें

यदि आप कैपिटल गेन टैक्स से बचना चाहते हैं  तो आपको इनकम टैक्स के एक्ट  1961 के तहत छूट प्रदान की जाती है यह  निम्न प्रकार से होती हैं

  • यदि आप कैपिटल गेन का इस्तेमाल किसी अन्य घर को खरीदने के लिए करते है या फिर निर्माण करने के लिए लेते है
  • इसके अलावा नई घर की खरीद पुराने घर से दो साल के पहले होनी चाहिए।
FAQ

प्रशन:- प्रॉपर्टी बेचने पर कौन सा टैक्स देना होता है?

उत्तर:- प्रॉपर्टी बेचने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।

प्रशन:- कैपिटल गेन में टैक्स पर कितनी छूट मिलती है?

उत्तर:- इसमें व्यक्ति को अधिनियम 1961 के तहत कई प्रकार की परिस्थितियों में छूट प्रदान की जाती हैं।

निष्कर्ष

दोस्तों आज के इस लेख में हमने आपको प्रॉपर्टी पर बेचने पर कितना टैक्स पड़ता है इसके बारे में सारी जानकारी दी है आशा करता हूं यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा।

Leave a Reply