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गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें

गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? How to claim insurance if bike theft, Vehicle Chori Complaint in Hindi

दोस्तों अक्सर आपने न्यूज पेपर या न्यूज चैनल मे देखा की की सबसे फ्रंट वाले पेज गाड़ियों के चोरी के बारे में कोई ना कोई लेख अवश्य लिखा होता है या फिर आपके आस पास ही गाड़ी चोरी होने की खबर मिलती रहती है गाड़ी चोरी होने के बाद वाहन स्वामी आखिर क्या करे। और वो अपनी गाड़ी का बीमा क्लेम कैसे ले। इसके लिए आपको यह लेख अंत तक पढ़ना होगा।

इस लेख को पढ़ने के बाद आप कोई दूसरा लेख नहीं पड़ेंगे। इसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि आखिर आप गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? Vehicle Chori Complaint in Hindi तथा उसके लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। यह सभी जानकारी इस लेख में प्रदान की जाएगी।

गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें 1
गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें

गाड़ी चोरी हो जाने पर क्या करे?

चोरी की घटनाए तो आपने सुनी होगी चाहे फिर वो चोरी किसी भी चीज की हो। लेकिन यदि यह चोरी बाइक, कार आदि की हो तो व्यक्ति को बहुत नुकसान हो जाता है यदि यह घटना आपके साथ मे हो जाती है और आपकी गाड़ी का insurance है तो आप क्लेम कर सकते हैं। गाड़ी का क्लेम लेने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

गाड़ी चोरी होने के बाद सबसे पहले F.I.R दर्ज कराये?

यदि किसी व्यक्ति को घर में या ऑफिस या बाजार में किसी भी जगह पता चल जाए कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है तो वो सबसे पहले अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जाए। या फिर आप 100 नंबर डायल कर पुलिस को गाड़ी चोरी होने की सूचना दे सकते हैं। पुलिस आपको गाड़ी चोरी होने के संबद्ध मे आपके कुछ प्रशन भी पूछेगी। जैसे की गाड़ी कितने बजे चोरी हुई, गाड़ी को कहा पर पार्क किया था, आप उस समय कहा पर थे। गाड़ी चोरी होने के बाद सबसे पहले PCR कॉल के माध्यम से आप F I R लिखवाने में मदद मिलती हैं।

F I R लिखते समय आपकी गाड़ी में क्या क्या था इसके बारे में सारी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आप F I R दर्ज करवाने में देर न करे क्युकी बहुत से लोग होते है जो सोचते है की F I R बाद में दर्ज करवा देंगे। इस अवस्था मे वाहन मालिक स्वयं गाड़ी का जिम्मेदार होगा, और इस कंडीशन में उसको insurence क्लेम नहीं दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही किसी व्यकी की गाड़ी चोरी हो वो तुरंत ही 100 नंबर पर रिपोर्ट दर्ज करवाए।

उदाहरण के लिए मान लेते है की किसी व्यक्ति की गाड़ी शाम के 6:0 बजे चोरी हो जाती हैं। और गाड़ी का स्वामी ना तो F I R दर्ज करवाता है और ना ही P C R पर कॉल कर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाता हैं। वाहन स्वामी खुद ही अपनी गाड़ी को इधर उधर खोजने लगता हैं। दूसरे दिन गाड़ी मालिक जब रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है तो पता चलता है कि उसकी गाड़ी से किसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता हैं। तो इस कंडीशन मे सबसे पहला शक वाहन स्वामी पर ही जाएगा। इससे बचने के लिए आप रिपोर्ट दर्ज करवाए।

गाड़ी से संबंधित सभी कागज को इकट्ठा करें?

रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आपके पास गाड़ी के सभी कागज होना आवश्यक है यदि गाड़ी का कोई कागज नहीं होगा तो आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते हैं। गाड़ी के कागज जैसे insurence, R C, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। इन सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी को अपने पास रखे और जेरॉक्स कॉपी को गाड़ी के अंदर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि जब गाड़ी चोरी हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास हो। आप F I R लिखवाते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाए।

  • FIR की कॉपी
  • गाड़ी के इंश्योरंस की कॉपी
  • गाड़ी की आरसी की कॉपी
  • गाड़ी की दोनों Key
  • वाहन owner की ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
  • वाहन owner की Aadhar card या पहचान-पत्र
  • गाड़ी अगर लोन पर ली गई थी तो Loan एग्रीमेंट की कॉपी
  • कोर्ट के आदेश की कॉपी, जिसमें यह लिखा होगा की पुलिस ने गाड़ी को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी खोजी नहीं जा सकी।

बीमा कंपनी को सूचित करें?

गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आप बीमा कंपनी से संपर्क करें। insurece का फॉर्म और अन्य दस्तावेज के जेरॉक्स कॉपी और F I R रिपोर्ट की कॉपी भी बीमा क्लेम के लिए आवेदन करते समय लगा दे। कई बार बीमा क्लेम करने मे देरी कर देते है जिससे उनको बीमा का क्लेम नहीं मिल पाता हैं।

बीमा क्लेम के लिए आवेदन करने के बाद कंपनी के एंप्लॉयर वेरिफाई करने के लिए आते हैं। आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही होती है तो बीमा कंपनी आपको क्लेम की राशि चुकता कर देती है बीमा क्लेम को लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाता हैं। इसके अलावा यदि आपकी गाड़ी का बीमा फर्स्ट पार्टी है तो आपको अधिक धनराशि मिलेगी। यदि सेकंड या थर्ड का है तो उसी आधार पर रुपए दिए जाते हैं। यह राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाती हैं।

सबसे जरूरी बात की आप अपने गाड़ी के ओरिजिनल कागज को संभाल कर रखो।

निष्कर्ष

दोस्तों इस लेख में हमने आपको गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? इसके बारे में जानकारी दी हैं। आप लेख को पड़ कर अपनी गाड़ी का cliam ले सकते हैं। आशा करता हूं इस लेख में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

 

 

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